राजस्थान समाज कल्याण छात्रवृत्ति के आवेदन हर वर्ष नये सत्र के कुछ महीनो के अन्दर शुरू कर दिए जाते हे यह प्रक्रिया पूर्णरूप से ऑनलाइन रहती हे यानि समाज कल्याण छात्रवृत्ति के फॉर्म ऑनलाइन डलते हे इस वर्ष छात्रवृत्ति के आवेदन 14 नवम्बर से शुरू हो चुके हे इसकी अंतिम दिनांक 31 जनवरी 2025 तक हे इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन निचे गये तरीके से कर दकते हे |
Rajsthan Samaj Kalyan Scholarship Yojna 2024-25
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाऐं संचालित की जा रही हैं जिससे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकें।
- अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- विशेष समूह उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)
- अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 2025
योजना की पात्रता
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।
- छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
- छात्र-छात्रा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का हो।
- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
आवश्यक दस्तावेज
- भामाशाह आई.डी.
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय घोषणा पत्र
- फीस की रसीद
- अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका
नोटः- विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना भामाशाह पोर्टल के माध्यम से छात्रवृति पोर्टल पर ली जाती है।
देय लाभ
- इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति-अन्य पिछड़ा वर्ग 2025
योजना की पात्रता
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।
- छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
- छात्रा-छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
- छात्र-छात्रा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 श्रेणियों से संबंधित हो
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में विभाग द्वारा 01 से 17 तक निर्धारित श्रेणियां :-
- बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
- बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
- अन्त्योदय कार्ड धारक की पुत्री
- अन्त्योदय कार्ड धारक का पुत्र
- स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
- स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
- अनाथ बालिका
- अनाथ बालक
- विधवा स्वयं
- विधवा की पुत्री
- विधवा का पुत्र
- तलाकशुदा महिला स्वयं
- तलाकशुदा महिला की पुत्री
- तलाकशुदा महिला का पुत्र
- विशेष योग्यजन स्वयं,
- विशेष योग्यजन की पुत्री
- विशेष योग्यजन का पुत्र
आवश्यक दस्तावेज
- भामाशाह आई.ड़ी
- फीस की रसीद
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय घोषणा पत्र
- अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंत तालिका
- जाति प्रमाण-पत्र
देय लाभ
इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।
डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना 2025
योजना की पात्रता
- छात्र-छात्रा के माता-पिता / सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 1,00 लाख तक हो।
- छात्र-छात्रा राजकीय शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
- छात्र-छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) सामान्य श्रेणी का हो।
- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
आवश्यक दस्तावेज
- भामाशाह आई.डी.
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय घोषणा पत्र
- फीस की रसीद
- अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षण की अंक तालिका
देय लाभ
इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।
डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध-घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
योजना की पात्रता
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।
- छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
- छात्र-छात्रा उक्त वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो।
- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
आवश्यक दस्तावेज
- भामाशाह आई.डी.
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय घोषणा पत्र
- फीस की रसीद
- अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका
देय लाभ
इस योजना में केवल अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना
योजना की पात्रता
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय 5.00 लाख रूपये के कम हो।
- छात्र-छात्रा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो
- छात्र-छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो।
- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
- उक्त योजना में शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से ली गई नोन रिफन्डेबल फीस का 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण / भुगतान नियमानुसार देय है।
आवश्यक दस्तावेज
- भामाशाह आई.डी.
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय घोषणा पत्र
- फीस की रसीद
- अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका
देय लाभ
विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जाता है।
Rajasthan Samaj Kalyan Scholarship 2024-25 में आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, SSO के पॉर्टल पर रजिस्टर करे ।
- Scholarship पर क्लिक करे, Student option पर क्लिक करें
- इसके बाद न्यू फॉर्म पर क्लिक करें
- इसके बाद दस्तावेजों को आवेदन प्रपत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान दें सही-सही भरना है।
- फिर अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स, फोटो एवं साइनचर अपलोड करें।
- इसके बाद विद्यार्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप देने के बाद इसे अंतिम रूप से सबमिट कर देना है।
- अंत में आपको आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लेना चाहिए।
Rajasthan Samaj Kalyan Scholarship 2024-25 Important Links
| Start Date | 14 Nov. 2024 |
| Last Date | 31 Jan. 2024 |
| Apply Online Link | Click Here |
| Official Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram | Click Here |
| Check All Latest Jobs | RK Student Point |